सतना: रंगदारी के मामले में गवाही से रोकने फोन पर धमकाया, आरोपी के खिलाफ मझगवां थाने में अपराध दर्ज

सतना: रंगदारी के मामले में गवाही से रोकने फोन पर धमकाया, आरोपी के खिलाफ मझगवां थाने में अपराध दर्ज

5 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में गवाह को बदलने के लिए धमकाने पर मझगवां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। टीआई आदित्य नारायण धुर्वे ने बताया कि अंकित पुत्र मंगल प्रसाद गुप्ता 25 वर्ष, निवासी केल्हौरा, थाना बरौंधा, हाल मझगवां, काफी समय से कस्बे के बाजार में दुकान चलाता है, जिसके बड़े पिता के बेटे सुनील गुप्ता से वर्ष 2021 में आरोपी कृष्णा यादव निवासी खैरवार-मझगवां, थाना बरौंधा, हाल मझगवां ने फोन कर रंगदारी मांगी थी। तब पीडि़त की शिकायत पर बरौंधा पुलिस ने आईपीसी की धारा 386 और 11/13 एडी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया था, जिसमें चालान पेश हो चुका है। इसी प्रकरण में अंकित के भाई अनिल गुप्ता और गोविंद गुप्ता गवाह साक्षी हैं। आने वाले कुछ दिनों में ही दोनों को कोर्ट में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराना है, यह बात पता चलते ही आरोपी बयान बदलने के लिए दबाव बनाने में जुट गया। उसने कई बार फोन पर धमकाया तो दुकान में आकर धमकी दी, मगर गोविंद और अनिल नहीं डरे।

तब पीडि़त पहुंचा थाने —
इस बात से भडक़े आरोपी ने 16 सितम्बर की सुबह अनिल के मोबाइल पर फोन कर जमकर गाली-गलौज करते हुए फिर से धमकी दी, तो पीडि़त और उसके परिजन घबरा गए। उन्होंने तुरंत मझगवां थाने में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 195ए, 294 और 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया। पुलिस टीम आरोपी की धरपकड़ के प्रयास में जुट गई है। थाना प्रभारी ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। आरोपी के द्वारा फोन पर गाली-गलौज और धमकाने का ऑडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ था।

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