समाधान आपके द्वार योजना अन्तर्गत 5 अगस्त को लोक अदालत आयोजित होगी
रीवा: म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन में एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबोध कुमार जैन के मार्गदर्शन में आगामी 05 अगस्त को समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत लोक अदालत शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत शिविर के माध्यम से सिविल एवं आपराधिक न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों मे लंबित तथा पूर्ववाद प्रकरणों का निराकरण सुलह समझौते के द्वारा किया जाएगा। इसके अंतर्गत विद्युत, राजस्व, वन विभाग एवं न्यायालयो मे लंबित आपराधिक, दीवानी प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अहमद रजा ने बताया कि लोक अदालत शिविर मे विद्युत विभाग के अंतर्गत निम्नदाब कनेक्शनों का शीघ्र प्रदाय, निम्नदाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत पर जांच करना एवं मीटर खराब पाए जाने पर सुधारना बदलना, निम्नदाब उपभोक्ताओं के बकाया बिल राशि की वसूली के लिए उचित सुलह समझाईस तथा किस्त की सुविधा प्रदान करना, अनाधिकृत उपयोग या विद्युत चोरी के प्रकरणो में निरीक्षण के समय पर उपभोग राशि का समुचित मूल्यांकन, विद्युत चोरी के मामले में कनेक्शन धारक को किस्त की सुविधा देकर मामले का निराकरण करना शामिल है। इसी प्रकार राजस्व मामले के अंतर्गत फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता, कुंए या नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता, बंटवारा के आदेश के पश्चात नक्सो मे बटांकन, भूमि का सीमांकन करना, सीमांकन विवादों का निपटारा, नामांतरण प्रकरणों का निपटारा, बंटवारा करना, उत्तराधिकार प्रकरण आदि मामले शामिल है।
आपराधिक मामलो के अंतर्गत वे समस्त प्रकार के मामले जो विधि समझौता योग्य है। समस्त प्रकार के समझौता योग्य मामलो का निराकरण किया जाएगा।