छत के पंखे भी करा सकते है जेल, सरकार ने बनाये कड़े नियम, खरीदने से पहले पढ़िए

अब छत के पंखे भी करा सकते है जेल की सैर, सरकार ने बनाये कड़े नियम, खरीदने से पहले पढ़ लीजिए ये खबर

  • छत वाले पंखों के लिए सरकार ने बनाया सख्त नियम,नही मानी तो होगी
  • जेल छत के पंखों के लिए देश में आ गया कड़ा कानून
  • BIS मार्क के बिना पंखा बेचने पर हो सकती है कड़ी सजा
  • 2 साल की सजा के साथ लग सकता है 5 लाख का जुर्माना
  • घरेलु कंपनियों को करेंगे प्रोत्साहित

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में हो रहे घटिया सामान के आयात को पूर्णत: प्रतिबंधित करने के लिए एक के बाद एक सख्त कदम उठाए हैं। पहले केंद्र सरकार ने देश में खराब क्वालिटी के प्लास्टिक प्रोडक्ट, चार्जर और यूएसबी केबल के आयात पर रोक लगाई थी। अब केंद्र सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए छत के पंखों की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए मानदंड तय कर दिए हैं, जिसमें अब देश में केवल BIS मार्क वाले पंखों की ही सेल होगी।

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आपको बता दें कि अब सीलिंग फैन पर भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS का मार्क होना जरूरी होगा, और अगर कोई दुकानदार या कंपनी BIS मार्क के पंखा नहीं बचेगा तो उसे पहली बार 2 साल की जेल या 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। बीआईएस अधिनियम के प्रावधान का पहली बार उल्लंघन करने पर दो साल की जेल होगी।

सरकार ने ये कड़ा कदम 2 बातों को ध्यान में रखकर उठाया है, जिसमें पहला कदम देश में पंखों के उत्पादन के बढ़ाने और घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है। वहीं, दूसरे कदम में सरकार ने खराब क्वालिटी के पंखों के आयात को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के लिए ये फैसला लिया है।

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BIS मार्क के बिना पंखों की नहीं होगी बिक्री :
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग ने 9 अगस्त को एक अधिसूचना जारी करके जानकारी दी है कि अब छत के पंखों पर भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS का मार्क होना जरूरी होगा। अगर किसी छत वाले पंखे पर ये मार्क नहीं होगा तो उस कंपनी और विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें ये नियम अगले साल फरवरी से लागू होगा।

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घटिया पंखा बेचा तो होगी जेल :
अगर कोई दुकानदार या कंपनी BIS मार्क के पंखा नहीं बेचता है तो उसे पहली बार 2 साल की जेल या 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं, अगर कोई दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उसे 5 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा और पंखे की कीमत का 10 गुना पैसा जुर्माने की राशि में जोड़कर देना होगा।

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