सिख विरोधी दंगो में कांग्रेस के इस बड़े नेता को किया तलब, इस तारीख को होना होगा न्यायालय में हाजिर
गौरतलब है कि सिख-विरोधी दंगा मामले में दिल्ली न्यायालय ने जगदीश टाइटलर को तलब किया है। समन दिया गया है कि टाइटलर को पांच अगस्त को कोर्ट में हाजिर होना होगा।
दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 1984 के सिख-विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याकांड मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को पांच अगस्त को तलब किया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने मामले में आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद बुधवार को आदेश पारित किया।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 20 मई को मामले में टाइटलर के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया था।
पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हुई थी हत्या :
उल्लेखनीय है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गयी थी, जिसके एक दिन बाद ही एक नवंबर, 1984 को पुल बंगश क्षेत्र में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी।
CBI ने आरोप पत्र में क्या कहा ?
अदालत में दाखिल अपने आरोपपत्र में, सीबीआई ने दावा किया कि टाइटलर ने एक नवंबर, 1984 को आजाद मार्केट में पुल बंगश गुरुद्वारे पर इकट्ठा हुई भीड़ को ‘उकसाया और भड़काया’, जिसके कारण गुरुद्वारे में आग लगा दी गई और तीन सिखों- ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरुचरण सिंह- की हत्या कर दी गई।
सीबीआई ने कहा कि एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाना) और धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं।