रीवा: कलेक्टर ने इन 15 अधिकारियों पर लगाया जुर्माना, वजह पढ़िए खबर में

कलेक्टर ने 15 अधिकारियों पर लगाया जुर्माना

समय सीमा वांछित सेवाएं न देने वाले 15 अधिकारियों पर लगा जुर्माना

 रीवा : लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल विभागों में चिन्हित सेवाएँ देने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। समय सीमा में आम जनता को वांछित सेवाएं उपलब्ध न कराने पर जुर्माने का प्रावधान है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने समय सीमा में वांछित सेवाएं न देने वाले 15 अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है।

इस संबंध में जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार नायब तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान दिलीप कुमार श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार गुढ़ तेजपति सिंह, तहसीलदार गुढ़ विनयमूर्ति शर्मा, नायब तहसीलदार हुजूर श्रीमती विन्ध्या मिश्रा, नायब तहसीलदार जवा लालाराम सूर्यवंशी तथा नायब तहसीलदार सेमरिया राजेश शुक्ला पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह तहसीलदार सेमरिया अर्जुन कुमार बेलवंशी, तहसीलदार जवा रामनिवास सिंह सिकरवार, नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ अरूण यादव, नायब तहसीलदार त्योंथर तथा नायब तहसीलदार रायपुर सोनौरी द्वारिका दहायत एवं नायब तहसीलदार त्योंथर तथा नायब तहसीलदार चाकघाट राजेश तिवारी पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तहसीलदार मऊगंज सौरभ मरावी तथा नायब तहसीलदार सीतापुर श्यामलाल मोगरे पर पाँच-पाँच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 

अपर कलेक्टर ने पाँच प्राध्यपकों को दिया नोटिस:

 ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा के वर्ष 2022 में आयोजित बीएससी गणित के तीसरे सेमेस्टर के विद्यार्थियों द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं का पुन: मूल्यांकन कराने का अनुरोध किया गया था। इसके लिए पॉलिटेक्निक कालेज के व्याख्याता तथा इंजीनियरिंग कालेज के चार प्राध्यापकों की समिति गठित कर उत्तर पुस्तिकाओं का पुन: मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए थे। किंतु समिति के सभी सदस्यों ने उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच करने में असमर्थता व्यक्त की है। अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने इस संबंध में समिति के सभी सदस्यों को कारण बताओ नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया है कि वर्तमान में आप उच्च पद पर कार्यरत हैं तथा उच्च श्रेणी की डिग्री धारण करने के कारण आपसे गणित विषय के उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच की जिम्मेदारी दी गई थी। आपके द्वारा असमर्थता व्यक्त करना आपकी प्राध्यापकीय योग्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

 अपर कलेक्टर ने नोटिस का तीन दिवस में उत्तर देने तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। समय-सीमा का पालन न होने पर इसे लापरवाही तथा स्वेच्छाचारिता मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। अपर कलेक्टर ने शंकरदयाल शर्मा व्याख्याता पॉलिटेक्निक कालेज को नोटिस दिया है। अपर कलेक्टर ने शासकीय इंजीनियरिंग कालेज रीवा के सहायक प्राध्यापक अमित शुक्ला, सहायक प्राध्यापक प्रवीण नागेश, सहायक प्राध्यापक सोनी नवगोत्री तथा सहायक प्राध्यापक उत्तम द्विवेदी को भी नोटिस दिया है। 

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