अब जाकर अभिनेता अक्षय कुमार हुए भारतीय, सोशल मीडिया पर साझा की जानकारी

अब जाकर अभिनेता अक्षय कुमार हुए भारतीय, सोशल मीडिया पर साझा की जानकारी

गौरतलब है कि एक्टर अक्षय कुमार ने गत दिवस मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर जानकारी दी कि उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है। अब तक अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता थी। अभिनेता को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(जी) के तहत भारतीय नागरिकता दी गई है।

हाल ही में अक्षय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और फैंस को बताया है कि उन्हें भारतीय नागरिकता भी मिल गई है। कनाडा की नागरिकता को लेकर कई देशवासियों के निशाने पर रहने वाले अक्षय कुमार ने जब यह पोस्ट शेयर की तो वह कुछ ही मिनटों में वायरल हो गई। कई लोग अक्षय कुमार को ‘कनाडा कुमार’ कहकर भी सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल करते थे।

अक्षय कुमार ने इंस्टग्राम पर भारतीय नागरिकता मिलने का सबूत दिया है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की फोटो भी शेयर की है। अक्षय कुमार ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, ‘दिल और नागरिकता दोनों हिन्दुस्तानी। जय हिंद’ अक्षय कुमार को इस पोस्ट पर लोगों ने जमकर उन्हें बधाई भी दी।

अक्षय कुमार ने क्यों ली थी कनाडा की नागरिकता?
अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में अपनी नागरिकता पर बात करते हुए कहा था, ‘मेरे लिए भारत सबकुछ है। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह यही से किया है। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे देश के लिए कुछ करने का मौका मिला।’ अक्षय ने यह भी बताया था कि एक समय पर उनकी 15 से ज्यादा फिल्में फ्लॉप हो गई थी, यही वह वजह थी जिसने उन्हें कनाडा की नागरिकता लेने के लिए प्रेरित किया था।

उन्होंने इंटरव्यू में यह भी कहा, ‘मैंने सोचा कि मेरी फिल्में नहीं चल रही हैं और काम तो करना ही है। मैं वहां काम के लिए गया था। मेरा दोस्त कनाडा में था और उसने कहा कि यहां आओ। जिसके बाद मैंने आवेदन कर दिया और मुझे नागरिकता मिल गई। मेरी बस दो फिल्में रिलीज होनी बाकी थी। किस्मत से दोनों ही सुपरहिट हो गईं। मेरे दोस्त ने कहा कि वापस जाओ और फिर से काम करना शुरू करो। इसके बाद मुझे काम मिलता चला गया। मैं भूल गया कि मेरे पास कनाडा का पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट को बदलवाने का विचार कभी नहीं आया, लेकिन अब मैंने अपना पासपोर्ट बदलवाने के लिए आवेदन कर दिया है।’

आपको बता दें कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(जी) उन व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख करती है जो व्यक्ति पांच साल से भारत के विदेशी नागरिक (ओवरसीज इंडियन सिटीजन) के रूप में पंजीकृत है।

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