Rewa:Govt अधिकारी/कर्मचारी चिकित्सा नियम सम्बन्धी ये खबर जरूर पढ़े,वर्ना होगी बड़ी मुसीबत…

बीमार शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी चिकित्सा देयक की नियमानुसार ले कार्योत्तर स्वीकृति

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रीवा . स्वस्थ्य सेवाओं के क्षेत्रीय संचालक ने बीमार शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के चिकित्सा देयक के व्यय की प्रतिपूर्ति के नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय चिकित्सालय में बाहय रोगी उपचार के लिये प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा विहित उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये जिले के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा अनुशंसा किये जाने पर नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जायेगें।
उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय समिति के सदस्य सचिव संभागीय मुख्यालयीन जिले के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक है।

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अतः राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों के अंतर्वासी (आईपीडी) रोगी के देयक संभागीय मुख्यालयीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक कार्यालय-रीवा में फार्म नं0 4 में अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किये जायें। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल द्वारा सी.जी.एच.एस. भोपाल के प्रचलित दर अनुरूप व्यय प्राक्कलन किया जायेगा एवं देयकों पर क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष होने के नाते प्रतिहस्ताक्षर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये द्वारा किया जायेगा।

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उन्होंने बताया कि राज्य के बाहर सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयो में कोई शासकीय कर्मचारी अथवा उसके परिवार का कोई आश्रित सदस्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित विशिष्ट रोगों के लिये अंतर्वासी रोगी के रूप में उपचार प्राप्त कर सकेगा, परंतु ऐसे अंतर्वासी रोगी के रूप में उपचार लेने के पूर्व निकटतम शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता से विहित फार्म नं. 5 में रेफरल हेतु पूर्वानुमति प्राप्त की गई हो, ऐसे देयकों को क्षेत्रीय संचालक कार्यालय में अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किया जाय।

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आपातकालीन चिकित्सकीय अवस्था में अंतर्वासी रोगी के रूप में उपचार होने पर राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर देयक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता की अध्यक्षता में संभागीय समिति द्वारा अनुशंसित किये जायेगें। ऐसे देयक क्षेत्रीय संचालक कार्यालय में फार्म क्रं. 4 एवं 1 (आपातकालीन चिकित्सकीय अवस्था प्रमाण पत्र) में भरकर प्रस्तुत करें।

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उन्होंने बताया कि नियंत्रणकर्ता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह चिकित्सा व्यय के संबंध में देयकों पर हस्ताक्षर करने के पूर्व इस दृष्टि से सावधानीपूर्वक परीक्षण कर ले कि देयक सही है और नियमानुसार है। बाहय रोगी एवं अंतर्वासी रोगी के देयकों को संबंधित कार्यालय में अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किया जाय।

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