प्राइवेट सिक्योरिटी एसोसिएशन संघ ने लाइसेंस लेने के लिए किया आगाह
विराट24-प्राइवेट सिक्योरिटी एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए पदाधिकरियो ने बताया की प्रायवेट सिक्योरिटी एक्ट 2005 के अंतर्गत कोई भी सुरक्षा गार्ड किसी भी सरकारी तथा निजी संस्थानों में नियुक्त करने एवं कराने के लिए उनकी सेवाएं लेने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी एक्ट 2005 के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य है जो भी प्राइवेट सिक्योरिटी 2005 के एक्ट के तहत लाइसेंस नहीं लिया है वह सिक्योरिटी नहीं चला सकते , नियम के मुताबिक उनके खिलाफ कार्यवाही होगी उन्होंने बताया कि जिले में बहुत सारे निजी संस्थान व्यापारिक संस्थान द्वारा वर्दी पहना कर स्वयं का गार्ड रखा जाता है जो कि नियम के विपरीत है सभी सिक्योरिटी एजेंसियों को आगाह करते हुए कहा कि 15 दिवस के अंदर सभी अपना लाइसेंस बनवा लें अन्यथा उनके खिलाफ एसोसिएशन एक अभियान चलाकर कार्यवाही के लिए प्रशासन को सौंपा जाएगा ।