Rewa: त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन (पूर्वाद्ध) के दौरान अवैध रूप से शस्त्र एवं बारूद का भण्डारण एवं परिवहन प्रतिबंधित

त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन (पूर्वाद्ध) के दौरान अवैध रूप से शस्त्र एवं बारूद का भण्डारण एवं परिवहन प्रतिबंधित

 रीवा : त्रि-स्तरीय पंचायतों का आम निर्वाचन 2023 (पूर्वार्द्ध) सफलता पूर्वक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने निर्देश दिये हैं कि अवैध रूप से शस्त्र एवं बारूद रखने वाले, विस्फोटक पदार्थो का भंडारण एवं प्रदाय करने वाले तथा शस्त्रों का निर्माण एवं व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों एवं उनके ठिकानों का पता लगाने के लिये जिले में सघन अभियान चलाये।

 उन्होंने आदेश दिये हैं कि अवैध शस्त्रों एवं बारूद रखने वालों के विरूद्ध निर्धारित अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जाये। मतदान दिवस के तीन दिन पूर्व एवं मतदान के दिन जिले में चलने वाले वाहनों की सघन चेंकिंग की जाये।

जिले में मतगणना पूर्ण हो जाने तक पुलिस द्वारा असामाजिक एवं अपराधिक तत्वों एवं कानून एवं व्यवस्था भंग करने की मंशा से अवैधानिक कृत्यों में संलग्न व्यक्तियों की धर पकड़ तथा प्रतिबंधात्मक गिरफ्तारी का सघन अभियान चलाये। इसी प्रकार लारियों, ट्रको, ट्रेक्टर ट्रालियों आदि मालवाहक वाहनों का जिनमें सामान लादने या उतारने वाले श्रमिको को छोड़कर सवारियां ढोने पर पाबंदी है कि सघन चेंकिग की जायें। वाहनों के निरीक्षण के दौरान यदि ऐसे वाहनों का दुरूपयोग मतदाताओं / सवारियों को लाने या ले जाने के लिये किया जा रहा हो तो उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करें।

उन्होंने आदेश दिया कि चुनाव लडने वाले किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किराये पर किसी सवारी गाडी या अन्य वाहन से मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक ले जाया जा रहा है तो म.प्र. स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 के अंतर्गत अपराध है, रोकने के लिये प्रभावकारी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करे।

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