अवैध वशूली मामले में अतिक्रमण प्रभारी राजेश चतुर्वेदी दोषी


Virat24news रीवा। कोरोना महामारी के नाम पर अवैध वशूली करने वाले अतिक्रमण प्रभारी राजेश चतुर्वेदी को निगम प्रशासन ने दोसी पाया है। इसके अलावा अतिक्रमण स्टोर से गरीब फुटपथियो का सामान गायब होने के मामले में भी राजेश चतुर्वेदी को दोषी पाया गया है और इन दोनों मामलों में कार्यवाही करते हुए निगमायुक्त मृणाल मीना जी ने दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से राजेश चतुर्वेदी की रोक दी है।बता दे कि एक सप्ताह पूर्व रोको टोको अभियान के तहत सिरमौर चौराहा में शासन के नियम के विपरीत अवैध वसूली करते हुए वीडियों वॉयरल हुआ था जिसमें अतिक्रमण प्रभारी राजेश चतुर्वेदी द्वारा अपने साथी कर्मचारी की ओर इशारा कर उससे अवैध वसूली कराई जा रही थी।इसमें जांच निगमायुक्त ने बैठा दी थी और अतिक्रमण प्रभारी राजेश चतुर्वेदी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब लिया गया था। उनका जवाब संतोष जनक नहीं रहा जिससे उन्हें मामले पर दोषी पाया गया। जिसके बाद निगम प्रशासन ने अतिक्रमण प्रभारी राजेश चतुर्वेदी को दोषी पाया है। निगमायुक्त ने अतिक्रमण प्रभारी की इस गलती पर उनकी दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी है। 

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