रीवा: न्यायालय ने हत्या के आरोपी को कैसे कर दिया बरी, पढ़िए खबर में

रीवा: न्यायालय ने हत्या के आरोपी को कैसे कर दिया बरी, पढ़िए खबर में …

  • हत्या का आरोपी अपर सत्र न्यायाधीश विवेकानंद त्रिवेदी के न्यायालय से हुआ दोषमुक्त
  • आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार (शेरा सिंह) ने की है

गौरतलब है कि हत्या के आरोपी को जिला न्यायालय से बड़ी राहत मिली है।
आरोपी नीलेश अग्निहोत्री को दोष मुक्त कर दिया गया है।
पुलिस की कहानी/कथन के अनुसार समान थाना अंतर्गत आजाद नगर मोहल्ले में रहने वाले विवेश सिंह के साथ मारपीट के दौरान वर्ष 2013 में नीलेश अग्निहोत्री ने रॉड से मार कर हत्या कर दी थी।
आरोपी नीलेश को गिरफ्तार किया गया और उसके ऊपर धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।
आरोपी का विचारण पंचम अपर सत्र न्यायाधीश विवेकानंद दुवेदी के न्ययालय द्धारा किया गया। विचारण उपरान्त आरोपी नीलेश अग्निहोत्री को न्ययालय द्धारा दोषमुक्त कर दिया गया। आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार (शेरा सिंह) ने की है।

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